Top News : ‘सीबीआई अब कर्नाटक में नहीं कर सकेगी जांच…’ सीएम के खिलाफ केस की मंजूरी के बाद सरकार का फैसला!Breaking News 1

Top News : कर्नाटक सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सहमति वापस लेने का फैसला किया है। अब केंद्रीय जांच एजेंसी राज्य सरकार की इजाजत के बिना कर्नाटक में प्रवेश नहीं कर सकती.

Top News : मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत कर्नाटक राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है। .

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इस अधिसूचना को वापस ले लिया गया है क्योंकि एक बात स्पष्ट है कि न तो सीबीआई और न ही केंद्र सरकार अपने उपकरणों का विवेकपूर्ण उपयोग कर रही है। इसलिए हम प्रत्येक मामले की समीक्षा करने के बाद सहमति देंगे।’ सामान्य सहमति वापस ले ली गई है.

एचके पाटिल ने कहा कि हम सीबीआई को दी गई सहमति वापस ले रहे हैं. हम राज्य में सीबीआई के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं.

जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या यह फैसला MUDA मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बचाने के लिए लिया गया है? तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को मामले की जांच करने का आदेश दिया है.

एक अन्य पत्रकार ने पूछा कि क्या यह फैसला कर्नाटक महर्षि वाल्मिकी अनुसूचित जनजाति विकास निगम फंड हेराफेरी मामले में भाजपा की सीबीआई जांच की मांग के मद्देनजर लिया गया है। तो जवाब में प्रधान ने कहा कि इस मामले का इस केस से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है.

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