Top News : कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बड़ा झटका, जमीन घोटाले को लेकर एमपी-एमएलए कोर्ट में केस दर्ज कराने का निर्देश,Breaking News 1

Top News : कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. अब एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया है

Top News : कोर्ट ने MUDA जमीन घोटाला मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने मैसूर लोकायुक्त पुलिस को मामले की जांच कर 3 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.

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Top News : जज ने क्या कहा?

आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने स्नेहमयी कृष्णा की अर्जी पर अपना फैसला सुनाया है. जज संतोष गजानन भट्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ जांच की भी बात कही थी. साफ है कि देवराज नाम का जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी गई, वह जमीन का असली मालिक नहीं है।

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Top News : कल भी झटका लगा था

24 सितंबर को हाई कोर्ट ने MUDA मामले में सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट ने कहा कि सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले में केस चलता रहेगा. आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर अपना फैसला सुनाया. दरअसल, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण स्थल आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच की अनुमति दी थी। राज्यपाल से यह मंजूरी मिलने के बाद सिद्धारमैया ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की.

ऐसे में सिद्धारमैया की मुश्किल बढ़ना तय है. दूसरे पक्ष के वकील का कहना है कि अगर वे लोकायुक्त की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं तो सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं. उधर, सीएम की उम्मीद डबल बेंच पर टिकी है। सीएम खेमे ने साफ कर दिया था कि अगर डबास बेंच से भी राहत नहीं मिली तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और तब तक सिद्धारमैया इस्तीफा देने के मूड में नहीं हैं.

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