Top News : गणेशोत्सव और ईद पर लाउडस्पीकर बजाने पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, जानिए क्या कहा?Breaking News 1

Top News : बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर गणेशोत्सव के दौरान तेज लाउडस्पीकर हानिकारक है, तो ईद के दौरान भी यह हानिकारक है

Top News : कोर्ट ने कहा कि गणेशोत्सव की तरह ईद-मिलाद-उन-नबी के जुलूस में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाना गलत है. मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने ईद-मिलाद-उन-नबी जुलूस के दौरान ‘डीजे’, ‘लेजर लाइट’ आदि के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

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Top News : लाउडस्पीकर पर जोर दिया गया

जनहित याचिका में दावा किया गया कि न तो कुरान और न ही हदीस (धार्मिक पुस्तकों) में डीजे सिस्टम और लेजर लाइट का उल्लेख है। इसके बाद पीठ ने गणेशोत्सव से ठीक पहले पिछले महीने पारित आदेश का हवाला दिया, जिसमें उत्सव के दौरान ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2000 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रणालियों और लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया गया था।

Top News : ईद के दिन भी लाउडस्पीकर हानिकारक: हाईकोर्ट

याचिकाकर्ता के वकील ओवैस पेचकर ने अदालत से ईद को अपने पहले के आदेश के साथ जोड़ने की अपील की, जिस पर पीठ ने कहा, यह जरूरी नहीं है. क्योंकि, आदेश में ‘सार्वजनिक उत्सव’ का जिक्र है. कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा, ‘अगर यह गणेश चतुर्थी के दिन हानिकारक है तो ईद के दिन भी हानिकारक है.’

Top News : कोर्ट ने वैज्ञानिक सबूत मांगे

इसके अलावा लेजर लाइट के इस्तेमाल पर सवाल उठाने वाली एक याचिका पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, ‘ऐसी लाइटों के इंसानों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के वैज्ञानिक सबूत दिखाएं. आवेदन करने से पहले उचित शोध कर लेना चाहिए। क्या आपने शोध नहीं किया? जब तक यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हो जाता कि यह मनुष्यों को नुकसान पहुंचाता है, हम ऐसे मुद्दे पर निर्णय कैसे ले सकते हैं? यह है कठिनाई जनहित के लिए आवेदन करने से पहले समुचित शोध कर लेना चाहिए। आपको कोर्ट को प्रभावी निर्देश देने में मदद करनी चाहिए.’ हम विशेषज्ञ नहीं हैं. हम फुरसत का ‘एल’ भी नहीं जानते।’

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