Top News : शिमला में मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़े, पुलिस पर लाठीचार्ज,Breaking News 1

Top News : हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठन अब सड़कों पर उतर आए हैं

Top News : हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी है और मस्जिद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रही भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया.इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि सभी को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे क्षेत्र की शांति भंग हो.

Top News

पूरा मामला कोर्ट में है. क्षेत्र की कानून व्यवस्था खराब नहीं होने दी जायेगी. यदि यह जगह अवैध पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी और कानून के तहत इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। शिमला के संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने संजौली में धारा 163 लागू कर दी है. इसके लिए पुलिस की कड़ी व्यवस्था की गयी है.

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह अवैध निर्माण का मुद्दा है, इसे मस्जिद विवाद से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. इस मुद्दे पर लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है. आज जो आह्वान किया गया था उसके लिए सिस्टम और पुलिस पूरी तरह से तैयार है ताकि शांति बनी रहे. हमने अनुच्छेद 163 पहले ही लागू कर दिया है. गौरतलब है कि हिंदू संगठनों की मांग है कि मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराया जाए. पिछले दिनों मल्याणा में दो समुदायों के बीच हुई मारपीट के बाद मामला भड़क गया.

Top News : प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया

संजौली मस्जिद विवाद को लेकर कई हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने झड़प कर दी है. पुलिस ने कमल गौतम समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. कमल गौतम मस्जिद के पास जाने की कोशिश कर रहा था.

Top News : संजोली में धारा 163 लागू

इस क्षेत्र में सामान्य जीवन आसान होगा. जिला मजिस्ट्रेट अनुपम कश्यप ने कहा कि संजोली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जिले के संजौली क्षेत्र में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

Top News : स्कूल, कार्यालय और बाजार खुले रहेंगे

स्कूल, सरकारी और निजी कार्यालय, बाजार पूरी तरह खुले रहेंगे। आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. सिस्टम इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने की कोशिश कर रहा है.

Top News : बिना अनुमति के धरना नहीं दिया जा सकता

संजौली क्षेत्र में बिना अनुमति किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, भूख हड़ताल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अस्पतालों, अदालतों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सांप्रदायिक, देश विरोधी, राज्य विरोधी नारे, दीवार लेखन, पोस्टर आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

Top News : इस क्षेत्र में धारा 163 लागू होती है

यह आदेश बुधवार को सुबह 7:00 बजे से रात 11:59 बजे तक नव बहार चौक से ढली टनल ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजोली चौक, संजोली चौक से चलौंठी, ढली (संजोली चलौंठी जंक्शन के माध्यम से) क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। .

Top News : इन गतिविधियों पर रोक

एक स्थान पर पांच व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।

किसी भी प्रकार के हथियार या औजार लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा।

बिना अनुमति के कोई भी रैली या जुलूस नहीं निकल सकेगा, परिवहन पर रोक नहीं है.

सार्वजनिक स्थानों पर टॉर्च या मोमबत्तियाँ जलाना भी प्रतिबंधित है।

किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण निषिद्ध होगा, जिसमें छड़ी चलाना सीखना भी शामिल है।

सड़कों और गलियों में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध.

किसी भी स्थान पर पथराव एवं आपत्तिजनक वस्तुएं रखना एवं एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।

लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेगा।

भड़काऊ भाषण, नारा लेखन और दीवार लेखन पर भी रोक रहेगी।

Link 1

Link 2

Read Previous

Top News : वह कैसा गाँव है? जहां बिना आधार कार्ड के किसी को भी गांव में एंट्री नहीं मिलती, वजह चौंकाने वाली है,Breaking News 1

Read Next

Top News : क्या है ये वक्फ रिसर्च बिल, जिस पर सोशल मीडिया से लेकर देशभर में हंगामा मचा हुआ है, जानिए पूरी जानकारी,Breaking News 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular