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Top News : राजस्थान के उदयपुर में आग और तोड़फोड़ की घटना के बाद प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है. उदयपुर के संभागीय आयुक्त ने देर रात आदेश जारी किया.
Top News : राजस्थान के उदयपुर में आग और तोड़फोड़ की घटना के बाद प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है. उदयपुर के संभागीय आयुक्त ने देर रात आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2030 की धारा 163 के तहत उदयपुर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शुक्रवार रात 10 बजे से अगले 24 घंटे तक उदयपुर शहर के बड़ेला, बडग़ांव, बलीचा, देबारी, एकलिंगपुरा में चेकिंग की जाएगी।
कानपुर ढिकली, भुवा की लीज लाइन से बाहर निकलते समय इंटरनेट बंद करने की सलाह दी गई है।फिलहाल छात्र की तबीयत स्थिर है। घटना सूरजपोल थाना इलाके की है.
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बता दें कि शुक्रवार को शहर के एक सरकारी स्कूल में एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया था. हमले में गंभीर रूप से घायल छात्र को शिक्षक की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल छात्र की तबीयत स्थिर है। घटना सूरजपोल थाना इलाके की है. जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया कि हमले के बाद फरार हुए नाबालिग छात्र को हिरासत में ले लिया गया है और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. हालात को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है.
शहर में शांति बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई. जिसमें संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, एसपी, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया और उदयपुर शहर के प्रमुख जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया.गृह राज्य मंत्री ने कहा, फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है।
5 या इससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. किसी भी प्रकार का हथियार ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। कानून एवं सुरक्षा में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छूट रहेगी। साथ ही धार्मिक मान्यता के अनुसार सिख समुदाय के लोगों को कृपाण रखने की इजाजत है. उचित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकता।
साम्प्रदायिकता को भड़काने वाले, भड़काऊ नारे लगाने, भाषण देने और पोस्टर-बैनर लगाने पर रोक रहेगी। रेडियो, टेप रिकार्डर, सोशल मीडिया आदि पर धार्मिक कट्टरता एवं जातीय घृणा से संबंधित सामग्री का प्रसारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।उदयपुर के संभागीय आयुक्त ने देर रात आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2030 की धारा 163 के तहत उदयपुर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शुक्रवार रात 10
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Top News : गृह मंत्री ने क्या कहा?
इस पूरे मामले को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि शुक्रवार को उदयपुर में दो छात्रों के बीच झगड़ा देखने को मिला, जिसमें एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया. इस बीच, छात्र को उदयपुर के एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है, गृह राज्य मंत्री ने कहा, फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है।
उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि बच्चा जल्द ठीक हो जाए और इस पूरे मामले में अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं.उचित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकता।राजस्थान के उदयपुर में आग और तोड़फोड़ की घटना के बाद प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है.