आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले में कोर्ट ने संजय रॉय को सुनाई उम्र क़ैद की सज़ा

आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले में कोर्ट ने संजय रॉय को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है. अदालत ने शनिवार को संजय रॉय को इस मामले में दोषी क़रार दिया था. कोलकाता की सियालदाह कोर्ट ने सोमवार को संजय रॉय को सज़ा सुनाई. अदालत ने कहा कि दोषी संजय रॉय को उसकी मौत होने तक जेल में ही रहना होगा. इसके अलावा संजय रॉय पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

जज ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने के आदेश भी दिए. पिछले साल अगस्त में हुई इस घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल में एक जन आक्रोश को जन्म दिया था. गौरतलब है कि I9 अगस्त, 2024 को 31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का अस्पताल के कॉन्फ़्रेंस रूम में शव मिला था. जांच में पता चला कि इस डॉक्टर का पहले बलात्कार किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद कोलकाता में प्रदर्शन शुरू हो गए थे और दो महीने से भी ज़्यादा समय तक राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहीं थीं.

बीते शनिवार 18 जनवरी को कोलकाता के सियालदह कोर्ट ने इस मामले में फ़ैसला सुनाया था. फ़ैसला सुनाते हुए कोर्ट के स्पेशल जज अनिर्बान दास ने कहा कि सीबीआई ने यौन शोषण और बलात्कार के जो सबूत पेश किए हैं उससे उनका अपराध साबित होता है. अदालत ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और 103 (1) के तहत दोषी ठहराया था.

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