Top News : दफ्तर से दूर रहें, फाइलों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं: केजरीवाल को जमानत मिली लेकिन शर्तें लागू,Breaking News 1

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Top News : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है

Top News : सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को सीबीआई केस में जमानत दे दी है. इससे पहले केजरीवाल को ईडी मामले में भी जमानत मिल चुकी है. अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई मामले में भी जमानत दे दी है तो केजरीवाल का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.

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हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से पहले कुछ शर्तें भी लगाई हैं. जमानत के मामले में उन पर वही शर्तें लागू होती हैं, जो ईडी के मामले में जमानत देते वक्त लगाई गई थीं. जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते. इसके साथ ही उन्हें ऑफिस जाने पर भी रोक रहेगी. इतना ही नहीं वह इस मामले में कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकते.

Top News : केजरीवाल को इन शर्तों का करना होगा पालन

मुख्यमंत्री कार्यालय या सचिवालय नहीं जा सकेंगे

किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर करने की इजाजत नहीं

मामले की सुनवाई पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी न करें

किसी गवाह से बात न करें

मामले से जुड़ी फ़ाइल तक पहुँचने का प्रयास न करें

आवश्यकता पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होकर जांच में सहायता करें

Top News : 21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी

कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. लोकसभा चुनाव के कारण 10 मई को कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी. फिर 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया. इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई दोनों कर रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी. अब उन्हें सीबीआई केस में जमानत भी मिल गई है.

Top News : केजरीवाल कब बाहर आएंगे?

अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को भेजा जाएगा. वहां जमानत बांड भरना पड़ता है. इसके बाद राउज़ एवेन्यू कोर्ट एक रिलीज़ ऑर्डर तैयार करेगा और इसे तिहाड प्रशासन को भेजेगा। रिहाई आदेश मिलने के बाद ही केजरीवाल जेल से बाहर आ सकेंगे.

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