Top News : अमित शाह ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा- गोल-मोल बातें न करें, Breaking News 1
Top News : संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज संसद में संशोधित वक्फ विधेयक पेश किया।
Top News : संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज संसद में संशोधित वक्फ विधेयक पेश किया। इस पर कांग्रेस और सपा सांसदों समेत विपक्ष ने विरोध जताया है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बिल पर सवाल उठाए. साथ ही इस बिल को धार्मिक आस्था पर हमला और लोकतंत्र विरोधी बताया. इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर भड़कते हुए कहा कि स्पीकर के अधिकार छीने जा रहे हैं.
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Top News : बिल पर क्या बोले अखिलेश यादव?
कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बोर्ड में जो संसाधन बिल लाया गया है, वह सोची-समझी साजिश के तहत लाया गया है. वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? इतिहास पढ़ लीजिए, हम सब जानते हैं कि जब वह जिलाधिकारी थे तो उन्होंने क्या किया। अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने जा रहे हैं. भाजपा पूरी तरह से डरी और निराश है। इसके लिए वह सिर्फ कुछ कट्टर समर्थकों को संतुष्ट करने के लिए यह बिल ला रहे हैं. इस बीच जब गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर के अधिकारों की बात की तो वे अखिलेश यादव पर भड़क गये.
Top News : गृह मंत्री अमित शाह रवाना
बिल पर बात करते समय अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच तीखी नोकझोंक हुई. दरअसल, अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा, मैंने सुना है कि आपके अधिकार भी छीने जा रहे हैं. अब हम सबको आपके लिए भी लड़ना होगा. इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह उन्हें रोकने के लिए अपनी सीट से खड़े हो गए और आपत्ति जताते हुए कहा कि आप सदन का अपमान कर रहे हैं. आप चेयरमैन के अधिकारों के रक्षक नहीं हैं. यहां कोई बात नहीं.
Top News : विरोध का विरोध
संसद के मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन के लिए लोकसभा में संशोधन बिल पेश किया है. इस बिल को लेकर संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है. सरकार के मुताबिक यह बिल वक्फ संपत्तियों की देखभाल के लिए लाया जा रहा है. हालांकि, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, एसपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी विपक्षी ताकतों ने इस बिल का विरोध किया है और बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की अपील की है.
Top News : वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 को हटा दिया गया
संशोधित विधेयक में कम से कम पांच साल से इस्लाम धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी चल-अचल संपत्ति वक्फ को दान कर सकेगा। वक्फ-अल-औलाद महिलाओं को विरासत के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। वक्फ एक्ट 1995 की धारा 40 को हटाया जा रहा है. इस अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। लेकिन अब संपत्ति के अधिकार दांव पर हैं. वक्फ अधिनियम की धारा 40 सबसे विवादास्पद है। धारा 40 में प्रावधान है कि यदि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति मानता है, तो वह नोटिस देकर और जांच करने के बाद निर्णय लेगा। वक्फ शिया है या सुन्नी, यह भी तय कर सकते हैं. वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल में जाने का ही अधिकार है. हालाँकि, संशोधित विधेयक में, कलेक्टर या उप लिपिक सर्वेक्षण आयुक्त होंगे।