Top News : संजय राउत दोषी! कोर्ट ने सुनाई 15 दिन की जेल और 25 हजार जुर्माने की सजा, जानें क्या है मामला,Breaking News 1
Top News : डॉ मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर मुंबई की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने आज संजय राउत को दोषी ठहराया और उन्हें 15 दिन की साधारण कैद की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
Top News : मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को पूर्व शिवसेना (यूबीटी) भाजपा सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉ मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि मामले में एक राज्यसभा सांसद को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अदालत ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को 15 दिन की साधारण कैद की सजा सुनाई, साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो मुआवजे के तौर पर राउत से वसूला जाएगा.
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राउत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का आरोप लगाया गया है। मुंबई के रुइया कॉलेज में कार्बनिक रसायन विज्ञान की प्रोफेसर मेधा ने धारा 499 (कोई आरोप लगाना या प्रकाशित करना) और 500 (मानहानि) के तहत राउत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राउत ने उन पर और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपये के कथित शौचालय घोटाले का आरोप लगाया है।
Top News : यह बात डॉ. सोमैया ने अर्जी में कही थी
सोमैया द्वारा वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर शिकायत में कहा गया है कि 15 अप्रैल, 2022 को और उसके बाद, राउत ने मीडिया में उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिए। इन बयानों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर आम जनता के बीच प्रकाशित और प्रसारित किया गया। शिकायत में कहा गया है कि दुर्भावनापूर्ण बयान उसी दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हो गए और बड़ी संख्या में लोगों ने इसे पढ़ा और सुना।
बता दें कि संजय राउत ने किरीट सोमैया और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे. कहा जाता है कि किरीट सोमैया ने अपनी पत्नी की मदद से 100 करोड़ रुपये का शौचालय घोटाला किया. इसे लेकर किरीट सोमैया का भी बयान आया था. उन्होंने कहा कि वह तभी जवाब देंगे जब संजय राउत कोई सबूत देंगे.