Top News : अब से बच्चों के ऐसे वीडियो देखना होगा अपराध, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला,Breaking News 1
Top News : चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.
Top News : चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या देखना POCSO एक्ट के तहत अपराध है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया.
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Top News : हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई
याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि बाल पोर्नोग्राफी को केवल डाउनलोड करना और देखना POCSO अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ‘बाल पोर्नोग्राफी’ शब्द को ‘बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री’ से बदलने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी’ शब्द का इस्तेमाल बंद करने का भी निर्देश दिया है।
Top News : मद्रास हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया
इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि महज बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री डाउनलोड करना या देखना POCSO एक्ट या आईटी एक्ट के दायरे में नहीं आता है। इसके आधार पर, मद्रास उच्च न्यायालय ने मोबाइल फोन में बच्चों की अश्लील तस्वीरें रखने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ चल रहे मामले को रद्द कर दिया। गौरतलब है कि बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कई संगठनों ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.