Top News : भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, पूरे प्रदेश में 5 घंटे तक इंटरनेट बंद,Breaking News 1

Top News : हेमंत सोरेन सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दो दिनों तक सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी. परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है.

Top News : झारखंड में सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (जेजीजीएलसीसीई) से पहले राज्य सरकार ने शनिवार और रविवार को पांच घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने का फैसला किया है। हेमंत सोरेन सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दो दिनों तक सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी. परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है.

Top News

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कक्षा पदाधिकारियों के साथ परीक्षा तैयारियों पर चर्चा की है. उन्होंने साफ कर दिया है कि परीक्षा के समय ”किसी भी हालत में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.” उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “अगर कोई परीक्षा के दौरान कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।”

Top News : जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के एक अधिकारी ने बताया कि परीक्षा राज्य के 823 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है. इसमें करीब 6.39 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे. परीक्षा के दौरान धांधली और पेपर लीक की समस्या से लड़ने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने यह फैसला लिया है और कहा है कि जो भी कदाचार करेगा, उससे गंभीरता से निपटा जाएगा.

Top News : पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए यह फैसला

इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने का राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को मैसेजिंग या चैट के माध्यम से पेपर उपलब्ध नहीं कराए जाएं। आमतौर पर पेपर लीक में शामिल लोग परीक्षा से पहले व्हाट्सएप या अन्य मैसेजिंग ऐप के जरिए पेपर साझा करने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट बंद करके इसे रोका जा सकता है।

Top News : क्या झारखंड में फोन कॉल पर भी लगेगी रोक?

झारखंड गृह विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 21-22 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, “फिक्स्ड टेलीफोन लाइनों पर आधारित वॉयस कॉल और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जारी रह सकती है। भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा- 223 के तहत इस आदेश का उल्लंघन किया जा सकता है।” और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के तहत निपटा जाएगा।”

Link 1

Link 2

Read Previous

Top News : अगर आपके पास आए किसी अनजान नंबर से कॉल तो हो जाएं सावधान! एक छोटी सी गलती आपको साइबर धोखाधड़ी का शिकार बना सकती है,Breaking News 1

Read Next

Top News : तिरुपति में हर दिन 500 किलो घी से बनता है प्रसाद, लड्डुओं की बिक्री से होती है 500 करोड़ की कमाई,Breaking News 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular