Top News : लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे शादीशुदा जोड़े को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मामला चौंकाने वाला है,Breaking News 1

Top News : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लिव-इन मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ‘शादी के बाद किसी और के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए

Top News : देश में लिव-इन रिलेशनशिप का चलन धीरे-धीरे बढ़ रहा है, ऐसे में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और अपने जीवनसाथी के अलावा किसी अन्य के साथ सहमति से संबंध में है, तो उसे सुरक्षा दी जानी चाहिए। नाबालिगों के मामले में, उनके माता-पिता को हिरासत दी जानी चाहिए और यदि उनका जीवन खतरे में है, तो उन्हें बाल गृह भेज दिया जाना चाहिए।

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Top News : एक प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा की गुहार लगाई है

कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले की व्याख्या के बाद यह फैसला दिया. दरअसल एक प्रेमी जोड़े ने जस्टिस अनिल खेत्रपाल से सुरक्षा की गुहार लगाई है. इस मामले में युवक पहले से शादीशुदा था और उसका अपनी पत्नी से विवाद भी था लेकिन तलाक नहीं हुआ था. युवक दूसरी महिला के साथ भाग गया और उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगा। दोनों ने यह कहते हुए सुरक्षा मांगी कि उनकी जान को खतरा है।

Top News : अनिल खेत्रपाल ने चीफ जस्टिस से लगाई गुहार

न्यायमूर्ति अनिल खेत्रपाल ने कहा कि उच्च न्यायालय की कई पीठों ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले नाबालिगों और जोड़ों की सुरक्षा के लिए आदेश पारित किए हैं, जबकि कई पीठों ने ऐसे ही मामलों को नैतिक और सामाजिक रूप से गलत बताकर खारिज कर दिया है। जस्टिस खेत्रपाल ने खुद एक जोड़े की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर लिव-इन रिलेशनशिप को संरक्षण मिलता रहा तो समाज का पूरा सामाजिक ढांचा गड़बड़ा जाएगा। 21 मई, 2021 को न्यायमूर्ति अनिल खेत्रपाल ने मुख्य न्यायाधीश से ऐसे मामलों पर स्पष्ट निर्णय लेने के लिए एक बड़ी पीठ गठित करने का अनुरोध किया।

Top News : जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना संवैधानिक कर्तव्य

इसके बाद चीफ जस्टिस ने डिवीजन बेंच को मामले की सुनवाई का आदेश दिया. अब एक खंडपीठ ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि सहमति से संबंधों में रहने वाले वयस्कों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना संवैधानिक कर्तव्य है। हालाँकि, ऐसे मामलों में सुरक्षा देना जहां जोड़े में से केवल एक ही नाबालिग है या दोनों नाबालिग हैं, कानून के खिलाफ होगा।

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