Top News : कोलकाता रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुई दलील? 23 मौतों को लेकर चौंकाने वाला दावा,Breaking News 1
Top News : मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है
Top News : कोलकाता रेप-मर्डर केस सामने आने के एक महीने बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ कर रही है। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि कॉलेज से प्रिंसिपल का घर कितनी दूर है. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के घर से 15 से 20 मिनट की दूरी पर है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आगे की जांच के लिए सीबीआई को एक हफ्ते का और समय दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि उसने अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है. इस बीच, सीबीआई ने इस मामले में अब तक हुई जांच को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है. पीठ सील कवर के तहत दाखिल की गई सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट पर गौर कर रही है। सीबीआई की ओर से पेश वकील एसजी तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार सीबीआई से क्या छिपाना चाहती है. हमें पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दाखिल जवाब की प्रति नहीं मिली है.
Top News : बंगाल सरकार ने क्या कहा?
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि हमने सिर्फ जवाब की कॉपी कोर्ट में दाखिल की है, हमने अभी तक कॉपी सीबीआई को नहीं दी है. उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल के कारण जब अस्पताल में डॉक्टर काम नहीं कर रहे थे तो इलाज के अभाव में 23 लोगों की मौत हो गयी.
Top News : आइये जानते हैं क्या कहा सीबीआई ने?
सीबीआई की ओर से पेश वकील एसजी तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार सीबीआई से क्या छिपाना चाहती है. हमें पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दाखिल जवाब की प्रति नहीं मिली है. न्याय की मांग को लेकर रविवार को हजारों लोगों ने कोलकाता में प्रदर्शन किया. जिसमें हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया। एक महीने पहले एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के पूर्व छात्र, क्ले मॉडेलर, रिक्शा चालक और जूनियर डॉक्टर विभिन्न रूपों में कोलकाता की सड़कों पर उतरे।
कोर्ट: रेप-हत्या मामले में एफआईआर कब दर्ज हुई?
बंगाल सरकार: दोपहर 2.55 बजे एफआईआर दर्ज की गई। मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 बजे जारी किया गया।
कोर्ट: अप्राकृतिक मौत के मामले में हमें स्पष्टीकरण की जरूरत है
बंगाल सरकार: अप्राकृतिक मौत के मामले में पुलिस स्टेशन में दोपहर 2:55 बजे डायरी दर्ज की गई और दोपहर 1.47 बजे मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया गया.
कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. इस घटना के बाद लोग लगातार न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपने तरीके से संज्ञान लिया. जानकारी के मुताबिक, बंगाल के राज्यपाल ने राज्य सरकार से आरजी कार हॉस्पिटल के मुद्दे पर कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाने की लोगों की मांग पर विचार करने को कहा है. लोगों ने रविवार (8 सितंबर) को फिर से घटना का विरोध किया. 9 अगस्त को अस्पताल में एक महिला जूनियर डॉक्टर का शव मिला था.
Top News : कोर्ट केंद्र की मांग पर विचार कर सकता है
मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. ने की। चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच यह कर रही है. आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अलावा केंद्र की याचिका पर भी विचार कर सकता है. केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश मांगा है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि अदालत द्वारा पारित आदेश का ‘जानबूझकर अनुपालन न करने’ के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए।
Top News : जानिए पिछली सुनवाई में क्या हुआ था
इस मामले की आखिरी सुनवाई 22 अगस्त को हुई थी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल में तोड़फोड़ को लेकर सीबीआई और कोलकाता पुलिस द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड पर लेने को कहा. कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेप-मर्डर की घटना पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, ”मैंने डॉक्टरों की मांग का समर्थन किया है. सीएम ममता बनर्जी द्वारा लाया गया बिल (अपराजिता महिला और बाल विधेयक) ऐतिहासिक है. दोष देना उचित है.