Top News : रेप केस में 10 दिन में होगी फांसी! विधानसभा में पारित हुआ बिल, कानून में नए प्रावधान फेरीवालों को हिला देंगे,Breaking News 1
Top News : आरजी मेडिकल एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद से पश्चिम बंगाल सरकार बैकफुट पर है.
Top News : इस घटना के बाद ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वह रेप पर कानून बनाएंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा में महिला सुरक्षा पर बिल पेश किया, इसके जरिए रेप के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान है, टीएमसी सरकार में अछूत महिला और बाल विधेयक विधानसभा में पेश किया गया . इस बिल के तहत पीड़िता की मौत की स्थिति में दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान है. यह बिल मौजूदा कानून में बदलाव के बाद पेश किया गया है. जो पारित हो चुका है.
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ममता बनर्जी ने किया ऐलान
आरजी मेडिकल एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद से पश्चिम बंगाल सरकार बैकफुट पर है. इस घटना के बाद ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वह रेप पर कानून बनाएंगी
पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश किए गए अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक के तीन मुख्य बिंदु हैं, जिसमें बलात्कार के आरोपियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।
Top News : विधेयक का विवरण
-अगर किसी महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी जाए तो आरोपी को मौत की सजा दी जाएगी।
-अगर किसी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ तो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।
-अगर किसी नाबालिग के साथ रेप होता है तो आरोपी को 20 साल की कैद और मौत की सजा दोनों का प्रावधान है।
-यह बिल केंद्र सरकार द्वारा संशोधन कर पेश किया गया है. केंद्र सरकार का दुष्कर्म कानून पूरी तरह नहीं बदलेगा, लेकिन नये कानून से 21 दिन के अंदर न्याय सुनिश्चित होगा. यदि 21 दिन के भीतर निर्णय नहीं हो पाता है तो पुलिस अधीक्षक की सहमति से 15 दिन का समय और दिया जाएगा। यह कंज़र्वेटरी सूची में है और प्रत्येक राज्य के पास संशोधन करने की शक्ति है।
- विधानसभा से पास होने के बाद बिल को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जिनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। उम्मीद है कि राज्यपाल सीएवी आनंद बोस को इस बिल पर हस्ताक्षर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। राज्य का कानून राज्यपाल की मंजूरी से ही बनेगा। यदि राज्यपाल का रुख विधेयक को कानून में बदलने के लिए सकारात्मक नहीं हुआ तो वह इसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं।