Top News : अब से इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा प्रमोशन, हाई कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला,Breaking News 1

Top News : पहले सरकार की ओर से रोक लगाई गई थी, जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, अब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है

Top News : राजस्थान हाईकोर्ट ने दो से अधिक बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगाने का आदेश दिया है। दरअसल, 2023 में तत्कालीन सरकार ने दो से अधिक बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगी रोक हटाने का फैसला किया था. यह प्रतिबंध पहले सरकार द्वारा लगाया गया था जिसके तहत 2 से अधिक बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी जाएगी। हालांकि, हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.

Top News

दो से अधिक बच्चों पर सरकारी नौकरी नहीं?

इससे पहले फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दो बच्चों की नीति पर बड़ा फैसला सुनाया था. राजस्थान के ‘दो से अधिक बच्चों पर सरकारी नौकरी नहीं’ नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. इस पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण नहीं है. अदालत ने कहा कि यह नियम दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य ठहराता है और यह भेदभावपूर्ण नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि इस नियम का मकसद परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है.

Top News : अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही: महाराष्ट्र

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में दो बच्चों की नीति को लेकर कई नियम हैं। 2001 के एक सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी के दो से अधिक बच्चे हैं, तो उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार के किसी भी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाएगी। सिविल नियम, जो 2005 में लागू हुए, यह निर्धारित करते हैं कि दो से अधिक बच्चे वाले लोग सरकारी नौकरियों के लिए पात्र नहीं होंगे।

साथ ही चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया

इन नियमों के लागू होने के बाद अगर किसी कर्मचारी के पास तीसरा बच्चा है तो वह सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाएगा. ये नियम समूह ए, बी, सी और डी में भर्ती कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इसके मुताबिक, महाराष्ट्र में दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोक है। दो से अधिक बच्चों वाले लोग पंचायत और जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकते।

Link 1

Link 2

Read Previous

Top News : आतंकवाद पर जयशंकर की पाकिस्तान को परोक्ष चेतावनी, ‘निरंतर बातचीत का युग अब खत्म’,Breaking News 1

Read Next

Top News : एलन मस्क को लगा बड़ा झटका, इस देश में जज द्वारा एक्स को सस्पेंड करने पर भड़के टेस्ला के प्रमुख!Breaking News 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular