Top News : सोशल मीडिया समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर रेप पीड़िता की पहचान उजागर करना अपराध, जानिए क्या है सजा?Breaking News 1

Top News : कोलकाता के आर. जी। कर हॉस्पिटल रेप-मर्डर मामले पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में है.

Top News : मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कई मुद्दों पर विचार करते हुए गंभीर रुख अपनाया है. पीड़िता का नाम सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के लिए लोगों की आलोचना भी की गई है। 2012 में दिल्ली सामूहिक बलात्कार पीड़िता का असली नाम उजागर करने के बजाय, मामले को निर्भया बताया गया।इसमें बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर न करने का प्रावधान है। पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि पीड़िता की पहचान सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उजागर हो गई है.

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भारतीय दंड संहिता की धारा 72 के तहत, यदि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा बलात्कार या यौन शोषण पीड़िता की पहचान उजागर की जाती है, उनकी तस्वीरें छापी जाती हैं, उन्हें सोशल मीडिया या टीवी पर दिखाया जाता है, तो पहचान उजागर करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। कुछ महीनों से लेकर दो साल तक की सज़ा। इस अधिनियम की धारा 64 से 72 महिलाओं और बच्चों के बलात्कार और यौन शोषण से संबंधित हैं।

Top News : जब कानून के तहत छूट दी गई हो

धारा 72 में कई अपवाद भी हैं। बलात्कार पीड़िता की मृत्यु की स्थिति में उसकी पहचान उजागर करने पर किसी सज़ा का प्रावधान नहीं है। हालाँकि, इसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार सत्र न्यायाधीश या उससे ऊपर के व्यक्ति के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रेप पीड़िता वयस्क है और अपनी मर्जी से और बिना किसी दबाव के अपनी पहचान उजागर करने का फैसला करती है तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती. लेकिन ये फैसला लेने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है. यूपी के हाथरस मामले में भी कुछ लोगों ने पीड़िता की पहचान उजागर कर दी. तब भी कोर्ट ने सख्ती से कहा था कि मौत के बाद भी पीड़ित या उसके परिवार की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता.

पहचान उजागर न करने का निर्देश क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई मामलों का हवाला दिया जिनमें नाम सामने आने के बाद पीड़िता और उसके परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. इसकी पहचान उजागर होने के बाद कई लोग घाव पर मरहम लगाने की बजाय संवेदनहीनता से नमक छिड़क देते हैं, ताकि पीड़ित चाहकर भी अपनी सामान्य जिंदगी में वापस न लौट सके। बलात्कार के बाद इस तरह की पीड़ा से बचाने के लिए पीड़िता की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान लागू किया गया है।

Top News : पुलिस को भी सूचना दी गई

अदालत ने पुलिस अधिकारियों को मामले से संबंधित दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक संभालने का भी निर्देश दिया। गोपनीयता बनाए रखने के लिए पीड़ित की पहचान करने वाली रिपोर्ट को सील करके जांच एजेंसियों या अदालतों को भेजा जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार दोहराया है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को पीड़ितों की गोपनीयता बनाए रखने की जरूरत है। किशोरों और बलात्कार पीड़ितों से जुड़े मामलों में, उनकी पहचान छुपाने के लिए एक्स या उससे मिलते-जुलते नामों का इस्तेमाल किया जाता है। बीएनएस की धारा 72 पहले आईपीसी की धारा 228ए थी। जिसमें बलात्कार पीड़िता की पहचान या उसकी पहचान से जुड़े किसी भी सुराग को प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा.

क्या अदालत पहचान उजागर करने के लिए स्वतंत्र है?

कोर्ट पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बात जारी रखी है. उन्होंने कर्नाटक और राजस्थान सहित कई ऐसे मामलों की ओर इशारा किया, जहां अदालत ने कार्यवाही के दौरान पीड़ित की पहचान का खुलासा किया। जुलाई 2021 के एक आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीशों को निर्देश दिया था कि वे अपने आदेशों में यौन अपराध मामलों के पीड़ितों की पहचान का खुलासा करने से बचें।

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